वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया, इसे बड़ी जीत माना जा रहा है। 

इस फैसले के तहत, हिंदू अब तहखाने में पूजा कर सकेंगे, जो उनके लिए दशकों पुराना दावा था। 

हिंदू पक्ष का मानना है कि तहखाने में प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद हैं और वहां पूजा करना उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ा है। 

मुस्लिम पक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है और हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। 

ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण को लेकर सदियों से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। 

इस मामले में कई सालों से न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और अब तक कई सुनवाई और सर्वेक्षण हो चुके हैं। 

यह फैसला धार्मिक भावनाओं को प्रभावित कर रहा है और समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। 

सभी पक्षों की उम्मीद है कि भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान मिलेगा। 

अदालत ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर तहखाने तक आने-जाने के लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया है। 

अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर टिकी होंगी, जहां इस फैसले का भविष्य तय होगा।